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आधार लिंक करै के समय सीमा ३१ मार्च स॑ आगू बढ़ै के संकेत

नई दिल्लीः केंद्र सरकार न॑ मंगलवार क॑ सुप्रीम कोर्ट म॑ ई तरह के संकेत देल॑ छै कि सरकार केरऽ अनेक सेवा आरू कल्याणकारी योजना केरऽ फायदा उठाबै लेली आधार क॑ अनिवार्य रूप सें लिंक करै के समय सीमा ३१ मार्च स॑ आगू बढ़ैलऽ जाब॑ सकै छै । केंद्र न॑ कहलकै कि आधार मामला में लंबित सुनवाई क॑ पूरा करै लेली तनी टा आरू समय चाहियऽ । इ लेली सरकार समय सीमा क॑ ३१ मार्च सें आगू बढ़ाब॑ सकै छै ।



चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आरू न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ आरू न्यायमूर्ति अशोक भूषण केरऽ पाँच सदस्यीय संविधान पीठ न॑ अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल केरऽ दलील सें सहमति जतैल॑ छै । वेणुगोपाल न॑ कहलकै, ‘‘ हम्म॑ पहलें भी समय सीमा बढ़ैल॑ छियै आरू फेरू स॑ बढ़ैबै लेकिन हम्म॑ महीना के आखिर म॑ ई कर॑ सकै छियै । ताकि मामले म॑ याचिकाकर्ता अपनऽ दलील पूरा कर॑ सक॑ ।

उच्चतम न्यायालय न॑ पिछला साल १५ दिसंबर क॑ आधार क॑ अनेक योजना सें अनिवार्य रूप सें जोड़ै के समय सीमा ३१ मार्च तलक बढ़ाय देन॑ छेलै ।

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